मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहिण” योजना – अब लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार आधारित e-KYC अनिवार्य


उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा
महाराष्ट्र शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण परिपत्रक जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण” योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलाओं की पडताळणी (वेरिफिकेशन) और प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) अब e-KYC माध्यम से आधार ऑथेंटिकेशन द्वारा किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य और पोषण सुधार के साथ-साथ परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सशक्त बनाने पर कार्यरत है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में लाभ की राशि (Direct Benefit Transfer) जमा की जाती है।
क्या है नया प्रावधान?
परिपत्रक के अनुसार, सभी लाभार्थी महिलाओं को आधार क्रमांक प्रस्तुत करना होगा अथवा आधार आधारित प्रमाणीकरण कराना होगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग को UIDAI द्वारा Sub-AUA/Sub-KUA के रूप में नियुक्त किया गया है।
विभाग द्वारा विकसित योजना वेब पोर्टल (https://www.ladakibahin.maharashtra.gov.in/sign-in) पर अब e-KYC की सुविधा उपलब्ध है।
समयसीमा और प्रक्रिया
जारी परिपत्रक के अनुसार, इस आर्थिक वर्ष में पात्र महिलाओं का e-KYC जारी दिनांक से 3 माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है।
यदि इस अवधि में आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया गया, तो लाभार्थी आगे की कार्यवाही के लिए पात्र नहीं रहेंगी।
साथ ही, हर वर्ष जून माह से 2 माह की अवधि में e-KYC कराना बाध्यकारी होगा।
परिपत्रक की उपलब्धता
यह शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासन की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है। इसका संकेतांक क्रमांक 202509181650134730 है।
👉 शासन निर्णय को डिजिटल हस्ताक्षरित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेशानुसार जारी किया गया है।



