उल्हासनगर महानगरपालिका में 20 वार्डों का प्रस्ताव – मसौदा अधिसूचना जारी

उल्हासनगर प्रतिनिधि : नीतू विश्वकर्मा
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र की मंजूरी के साथ उल्हासनगर महानगरपालिका के लिए वार्डों की संख्या और उनके दायरे निर्धारित करने संबंधी मसौदा अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 (धारा 5(3)) के तहत जारी की गई है।
मसौदा अधिसूचना का प्रकाशन
शहरी विकास विभाग के आदेश क्रमांक MCO-2025/CR.242/UD-14, दिनांक 10 जून 2025 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने इस मसौदे को राजपत्र में प्रकाशित करने का अधिकार उल्हासनगर महानगरपालिका के आयुक्त को सौंपा है।
इस मसौदा अधिसूचना को राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या अधिकृत अधिकारी द्वारा 15 सितंबर 2025 के बाद विचारार्थ लिया जाएगा।
आपत्तियों और सुझावों के लिए समयसीमा
कोई भी व्यक्ति इस मसौदे के संबंध में 15 सितंबर 2025 तक अपनी लिखित आपत्तियां या सुझाव, कारणों सहित, नगर आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका को जमा करा सकता है।
निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
वार्डों और पार्षदों की संख्या
अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य सरकार ने निम्नलिखित विवरण तय किए हैं:
• कुल पार्षदों की संख्या: 78
• चार पार्षदों वाले वार्ड: 18
• तीन पार्षदों वाले वार्ड: 02
• पांच पार्षदों वाले वार्ड: 00
• कुल वार्ड: 20
आगे की प्रक्रिया
महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत राज्य सरकार या उसका अधिकृत अधिकारी इस मसौदे पर विचार कर उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र को वार्डों की अंतिम संख्या और उनके दायरे में विभाजित करेगा
नागरिकों से अपील
नगरपालिका प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस मसौदा अधिसूचना का अध्ययन करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करें।
यह पहल शहर के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
✍️ संपर्क: नगर आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका