कुख्यात सनी पाजी की जमानत खारिज, कल्याण सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला

उल्हासनगर प्रतिनिधि : नीतू विश्वकर्मा
हिंदमाता नेटवर्क और ‘हिंदमाता मिरर’ समाचार पत्र के संपादक पंजू बजाज पर 26 जनवरी 2025 की देर रात हुए जानलेवा हमले के मास्टरमाइंड और कुख्यात ‘पाजी गैंग’ के सरगना सनी उर्फ गुरविंदर कुंदन सिंह (39) की जमानत अर्जी को कल्याण सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद सनी को आधारवाडी जेल में और समय तक हिरासत में रहना होगा।
सत्र न्यायालय ने सुनी दलीलें, जमानत रद्द
पंजू बजाज पर जानलेवा हमला करने, फर्जी मामलों में फंसाने की साजिश रचने और उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश के गंभीर आरोपों के बावजूद, कल्याण सत्र न्यायालय ने सनी की जमानत याचिका को ठुकरा दिया। इस मामले में उल्हासनगर के प्रसिद्ध वकील भोजराज जेसवानी के बेटे और युवा अधिवक्ता अर्जुन जेसवानी की शानदार दलीलों ने अहम भूमिका निभाई। अर्जुन की प्रभावशाली पैरवी ने न केवल कोर्ट को प्रभावित किया, बल्कि हिंदमाता नेटवर्क और स्थानीय नागरिकों का ध्यान भी खींचा।
अर्जुन जेसवानी की दमदार पैरवी बनी चर्चा का विषय
अर्जुन जेसवानी की जोरदार और तथ्यपरक दलीलें हाल के दिनों में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। उनकी कानूनी कुशलता को देखते हुए स्थानीय लोग उन्हें और उनके पिता भोजराज जेसवानी को ‘बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानअल्लाह’ की उपमा दे रहे हैं। इस मामले में अर्जुन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद उज्जैनवाल, अधिवक्ता पूजा छाबड़िया, अधिवक्ता भुजबल और अधिवक्ता बाबू शिंदे की मेहनत भी सराहनीय रही।
हिंदमाता नेटवर्क ने जताया आभार
हिंदमाता नेटवर्क ने अर्जुन जेसवानी और उनकी पूरी कानूनी टीम का इस जीत के लिए हार्दिक स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। इस फैसले ने न केवल पंजू बजाज को न्याय की दिशा में एक कदम और करीब लाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कानून के सामने सत्य और मेहनत की जीत होती है।
यह मामला उल्हासनगर में सुर्खियों में बना हुआ है, और सनी पाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।







