महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत, अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन नामांकन भी होंगे स्वीकार!



शौर्य टाईम्स एडिटर : नीतू विश्वकर्मा
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने आगामी महानगरपालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनावों को लेकर इच्छुक उम्मीदवारों को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार पारंपरिक तरीके से ऑफलाइन माध्यम से भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
यह निर्णय आज (12 दिसंबर 2025) राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में आयोजित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद लिया गया।
🗣️ आयुक्त ने क्या कहा?
राज्य चुनाव आयुक्त श्री वाघमारे ने बताया कि पूर्व में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की मांग पर ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन नामांकन की अनुमति दी गई थी। उसी तर्ज पर, अब महानगरपालिका, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भी उम्मीदवारों को पारंपरिक रूप से ऑफलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इस संदर्भ में, राज्य चुनाव आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनावों की विस्तृत योजना तैयार की है।
🔍 दुबारा/संभावित दोहरे मतदाताओं पर कार्रवाई
राज्य चुनाव आयोग संभावित दोहरे मतदाताओं को लेकर भी गंभीर है। इस संबंध में सभी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तों और जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की पहल: BMC ने संभावित दोहरे मतदाताओं की पहचान के लिए एक स्वतंत्र कंप्यूटर प्रणाली (एप्लिकेशन) विकसित की है।
- सर्च ऑपरेशन: इस एप्लिकेशन और घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से संभावित दोहरे मतदाताओं की तलाश की जा रही है।
🌐 मतदाता सुविधा के लिए आयोग की पहल
मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में खोजने में आसानी हो, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने कई डिजिटल पहल की हैं:
1.वेबसाइट: \text{[https://lmahasecelectlist.in/](https://lmahasecelectlist.in/)} यह आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है।
2.मोबाइल ऐप: ‘मताधिकार’ नाम का एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है।
✅ नामांकन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (मुख्य विवरण)
उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय निम्नलिखित प्रमुख दस्तावेजों और विवरणों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा:
व्यक्तिगत एवं पहचान संबंधी दस्तावेज़:
- दो पासपोर्ट साइज़ फोटो (आज की तारीख में खींचे गए)
- उम्मीदवार का चुनाव पहचान पत्र।
- पहचान प्रमाण पत्र: आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र।
- उम्मीदवार और प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम की प्रति और उनके चुनाव पहचान पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र/वैधता प्रमाण पत्र (या वैधता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करने की रसीद)।
वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी विवरण (शपथपत्र के माध्यम से):
- चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए खाते की पासबुक।
- उम्मीदवार, उसकी पत्नी/पति और आश्रित बच्चों के नाम पर चल-अचल संपत्ति (घर, प्लॉट, कृषि भूमि, वाहन, सोना-चांदी, आभूषण) का वर्तमान बाजार मूल्य सहित विस्तृत ब्यौरा।
- बैंकों के शेयरों/भागों और अन्य निवेशों का विवरण।
- LIC पॉलिसी और अन्य गुंतवणुकी (निवेश) का विवरण।
- सरकारी/निजी/अन्य कर्ज (ऋण) की जानकारी।
- पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (ITR) भरने का विवरण।
अन्य अनिवार्य जानकारी:
- शैक्षणिक जानकारी: अंतिम स्कूल/कॉलेज और टीसी (TC) की प्रति।
- बच्चों की संख्या और उनकी जन्मतिथि।
- पूर्व में लड़े गए चुनावों का विवरण।
- AB फॉर्म की प्रति, यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं।
- ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम) आईडी।
- उम्मीदवार के नाम में बदलाव होने पर शपथ पत्र।
- आपराधिक रिकॉर्ड: उम्मीदवार के खिलाफ लंबित मुकदमों का विवरण (FIR नंबर/धारा/पुलिस स्टेशन/न्यायालय में वर्तमान स्थिति)।
- यदि दो वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है, तो न्यायनिर्णय की प्रति और किए गए अपील का विवरण।
- शौचालय होने का प्रमाण पत्र और छोटे परिवार का शपथ पत्र।
- भूतपूर्व नगरसेवक होने पर नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC)।
जनहित में प्रकाशित (IN PUBLIC INTEREST)





