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मुंबई: दहिसर में ‘बालू माफिया’ का खौफ! अवैध बालू डेपो के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को ‘झूठे केस’ में फंसाने की धमकी

मुंबई | दहिसर (पूर्व): मायानगरी के दहिसर इलाके में अवैध बालू खनन और भंडारण का काला कारोबार अब आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। रावल पाडा स्थित खान कंपाउंड के निवासियों ने चोगले कंपाउंड में चल रहे अवैध बालू डेपो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही उन्हें प्रभावशाली रसूखदारों द्वारा झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।

🚨 मुख्य बिंदु: क्या है पूरा मामला?

  • अवैध गतिविधियां: चोगले कंपाउंड में लंबे समय से अवैध तरीके से बालू का भंडारण (Sand Depot) किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुँच रहा है।
  • पुलिस सुरक्षा की मांग: स्थानीय शिक्षित युवाओं और निवासियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्हें डर है कि माफिया अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर उन पर IPC धारा 211 व 182 के तहत झूठे आपराधिक मामले दर्ज करवा सकते हैं।
  • कानूनी चेतावनी: निवासियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी शिकायतकर्ता को कोई भी शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुँचता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित डेपो संचालकों की होगी।

⚖️ कानूनी प्रावधान: जो माफियाओं पर कसेंगे शिकंजा

मीडिया सूत्रों और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में प्रशासन को निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई करनी चाहिए:

1.IPC धारा 506 व 503: आपराधिक धमकी देने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान।

2.IPC धारा 120B: किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने (Conspiracy) पर सख्त कार्रवाई।

3.CrPC धारा 107/151: पुलिस को शांति भंग होने की आशंका पर आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।

4.CrPC धारा 149: संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस का मौके पर दखल देना अनिवार्य है।

हम कानून का पालन करने वाले शिक्षित नागरिक हैं। अवैध बालू डेपो के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हमें डराया-धमकाया जा रहा है। हमने प्रशासन से तत्काल पुलिस संरक्षण और न्याय की गुहार लगाई है।”
— निवासी, खान कंपाउंड एवं परिसर (दहिसर)

📢 प्रशासन की भूमिका पर टिकी नजरें

परिसर के निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द ही CrPC 107/151 के तहत आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई और अवैध बालू डेपो को बंद नहीं किया गया, तो वे माननीय उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे।


स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग को इस गंभीर शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेकर कानून-व्यवस्था (Law & Order) बनाए रखनी चाहिए ताकि आम नागरिक बिना किसी डर के रह सकें।

Shaurya Times

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