उल्हासनगर में सरकारी दस्तावेज़ों में अनियमितता उजागर, नगर भूमापन अधिकारी ने की फेरफार नोंद रद्द!




उल्हासनगर, प्रतिनिधि : नीतू विश्वकर्मा
उल्हासनगर के कैम्प नं. 5 स्थित नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण आदेश में, न.भू.क्र. 31108 और 31109 की संपत्ति पत्रिकाओं में की गई फेरफार नोंद को रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय, मुंबई के आदेशों एवं संबंधित विभागीय निर्देशों के पालन में की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र शासन के महसूल व वन विभागांतर्गत नगर भूमापन अधिकारी, उल्हासनगर द्वारा संपत्ति फेरफार क्रमांक 5840, 7548 (न.भू.क्र.31108) तथा 5842, 7549 (न.भू.क्र.31109) को पुनःविलोकन के पश्चात रद्द किया गया है। इन फेरफार नोंदियों में अनियमितता पाई गई थी, जिसे उच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 6075/2025 में भी उजागर किया गया।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में मा. जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक संचित मालमत्ता नुकसान भरपाई, महाराष्ट्र शासन द्वारा रिवीजन पिटीशन क्रमांक 55/2021 में पारित आदेशों को भी रद्द किया गया है। इसके चलते नगर भूमापन कार्यालय को संबंधित फेरफार की वैधता पुनः जांचने का निर्देश मिला था।
नगर भूमापन अधिकारी श्री राजेंद्र लोंढे द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त सभी फेरफार नोंदियों को महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 के अंतर्गत रद्द किया जा रहा है। साथ ही इस आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्षों को जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे के समक्ष अपील करने की छूट दी गई है।
यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता, भूमिगत अनियमितताओं पर अंकुश और न्यायिक आदेशों के अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।