अधिसूचना ६६/१८ लागू करके उल्हासनगर शहर में सुबह ६ बजे से रात १० बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग।
उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा
अधिसूचना संख्या ६६/१८ आदेश दिनांक २६/३/२१ उल्हासनगर शहर की यातायात नियंत्रण इकाई द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं और युवा लोगों की जान चली गई है। यह हमारे शहर की क्षति नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र की क्षति है। आपने पहले ही उल्हासनगर की यातायात नियंत्रण इकाई को अधिसूचना ६६/१८ लागू करने और उल्हासनगर शहर में सुबह ६ बजे से रात १० बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। यदि इस बार भी यातायात नियंत्रण इकाई उल्हासनगर अधिसूचना लागू करने में विफल रही है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया संज्ञान लें उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
ऐसा पत्र उल्हासनगर मनपा पुर्व स्थाई समीती सभापति राजेश वधरया और उल्हासनगर मनपा के वरिष्ठ पुर्व नगरसेवक श्री लाल पंजाबी जी द्वारा डॉ. विनय राठौड़, उप आयुक्त ट्रैफिक विभाग ठाणे से मिलकर दिया गया, उन्हें चार दिन पहले हुए एक्सीडेंट और युवती की मृत्यु के बारे में जानकारी दी और शहर के ट्रैफिक के मामलों में होने वाली कठिनाइयों से अवगत करवाया उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इस बात के ऊपर जल्द कदम उठाएंगे।