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कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका शिक्षण विभाग द्वारा आरटीई के तहत निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू।

कल्याण : नीतू विश्वकर्मा

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) के शिक्षण विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act 2009) के तहत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत वंचित, दुर्बल, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को निजी सहायता प्राप्त (स्वयं अर्थसहाय्यित), गैर-सहायता प्राप्त (विनाअनुदानित) एवं पुलिस कल्याणकारी (विनाअनुदानित) स्कूलों में कक्षा 1 या पूर्व-प्राथमिक स्तर पर 25% सीटें आरक्षित की गई हैं।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

महाराष्ट्र शासन के शालेय शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभिभावक https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rte_index_new पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड

प्रवेश स्तर: स्कूल द्वारा निर्धारित कक्षा
स्कूल प्रकार:

सभी बोर्ड से संबद्ध स्वयं अर्थसहाय्यित एवं विनाअनुदानित स्कूल (राज्य बोर्ड, CBSE, ICSE, IGCSE आदि)

पुलिस कल्याणकारी (विनाअनुदानित) स्कूल

महानगरपालिका के स्वयं अर्थसहाय्यित स्कूल (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर)

योग्य उम्मीदवारों की श्रेणियां

1. वंचित वर्ग – अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जाति (VJ), भटक्या जमाती (NT), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC), आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC), एचआईवी प्रभावित/कोविड प्रभावित बच्चे, अनाथ बच्चे।

2. दुर्बल वर्ग – वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से कम (प्रासंगिक प्रमाणपत्र आवश्यक)।

3. दिव्यांग बच्चे – 40% या अधिक विकलांगता (जिला सरकारी अस्पताल से प्रमाण पत्र अनिवार्य)।

आवश्यक दस्तावेज

1. वंचित वर्ग: पिता का जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनाथ बच्चों के लिए बाल सुधार गृह/अनाथालय के दस्तावेज, एचआईवी/कोविड प्रभावित बच्चों के लिए जिला अस्पताल का प्रमाण पत्र।

2. दुर्बल वर्ग: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र (2023-24 या 2024-25), तहसीलदार कार्यालय से आय प्रमाण पत्र/सैलरी स्लिप/नियोक्ता प्रमाण पत्र, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र।

3. दिव्यांग वर्ग: 40% या अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।

अतिरिक्त जानकारी

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र के सहायता केंद्रों एवं पात्र स्कूलों की सूची www.kdmc.gov.in पर उपलब्ध है।

– रमेश चव्हाण
प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, केडीएमसी

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